सीहोर, 02 नवम्बर 2026 माननीय नालसा, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत 1 से 6 नवंबर तक चयनित विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा, संरक्षण एवं बाल हितों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना है।
इसी क्रम में ब्राइट केरियर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में जिला न्यायालय के न्यायाधीश श्री दीपेंद्र मालू ने विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, शिक्षा के अधिकार, सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण में जीवन जीने तथा बाल शोषण से बचाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या अथवा असुरक्षित स्थिति में अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों को तत्काल जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती निधि गुप्ता एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे।
इसी तरह मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने विद्यार्थियों को बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। 'कानून जागो, बचपन बचाओ' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बाल श्रम, बाल विवाह, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के संबंध में विस्तार से बताया गया। विद्यार्थियों को समझाया गया कि किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न अथवा अनुचित व्यवहार की स्थिति में चुप न रहें और इसकी जानकारी अपने विश्वसनीय अभिभावक, शिक्षक या संबंधित प्राधिकरण को दें। इस अवसर पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं नालसा टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई।
कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती मीता सक्सेना, शिक्षक श्री दिनेश वर्मा एवं श्री धर्मेंद्र शर्मा उपस्थित रहे।
.jpeg)
0 Comments