पंचायत उप निर्वाचन के दौरान 48 घंटे पूर्व बंद रहेगी शराब दुकानें

सीहोर, 23 सितम्बर 2026    मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वार्द्ध) के तहत जिले में मतदान एवं मतगणना के दौरान मदिरा दुकानों को बंद रखा जाएगा। निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 29 सितम्बर 2026 को मतदान/मतगणना होना है। निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में मदिरा के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा।

  जारी निर्देशों के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के लिए मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ग्राम पंचायत के सरपंच अथवा पंच के उप निर्वाचन की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में स्थित सभी मदिरा दुकानें मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व बंद रहेंगी। वहीं जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन वाले क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाली सभी मदिरा दुकानें भी उपरोक्तानुसार बंद रखी जाएंगी। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन सम्पन्न हो चुका है, वहां ग्राम पंचायत की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाली सभी शराब दुकानें भी बंद रहेंगी।

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