आगामी नेशनल लोक अदालत में क्लेम प्रकरणों के निराकरण के लिए बीमा कंपनियों एवं अधिवक्ताओं के साथ प्रीसिटिंग बैठक आयोजित


सीहोर, 31 अगस्त 2026    विधिक सेवा प्राधिकरण, के निर्देशानुसार 12 सितंबर को जिला एवं तहसील स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें न्यायालय में लंबित एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा।


      प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजीव कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में आगामी नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा (क्लेम) प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के उद्देश्य से 31 अगस्त 2026 को ए.डी.आर. भवन सीहोर के सभागार में बीमा कंपनियों के अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं क्लेम आवेदक अधिवक्ताओं के साथ प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की गई।


      बैठक में आगामी नेशनल लोक अदालत में रखे गए मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित कर उनके निराकरण के लिए आवश्यक प्रयास करने तथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के संबंध में चर्चा की गई। बीमा कंपनियों के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं द्वारा ऐसे प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिनमें आपसी समझौते की संभावना है। बैठक का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति के माध्यम से प्रकरणों के शीघ्र एवं सरल निराकरण का अवसर उपलब्ध कराना रहा।


      बैठक में श्री हेमंत जोशी, विशेष न्यायाधीश एवं जिला समन्वयक नेशनल लोक अदालत, श्रीमती स्वप्नश्री सिंह, न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा श्री फारूक अहमद सिद्दीकी, जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही इफको टोक्यो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एवं यूनाइटेड इंश्योरेंस बीमा कंपनियों के अधिवक्ता एवं अधिकारीगण तथा क्लेम आवेदक अधिवक्ता श्री एच.पी. दलोद्रिया, श्री सचिन तिवारी, कु. राजेश्वरी मालवीय, श्री राजकुमार मालवीय, श्री जितेन्द्र व्यास, श्रीमती सारिका ताम्रकार, श्री सुरेश जैन, श्री याद मोहम्मद, श्री दिलीप सिंह तोमर, श्री शुभम राय एवं श्री तपेश चौरसिया उपस्थित रहे।

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