शुष्क दिवस पर अवैध रूप से मदिरा बेचने वालों पर की गई कार्रवाई

सीहोर, 17 अगस्त 2026     कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी श्री दीपसिंह राठौर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री बालागुरू के. द्वारा जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया था और जिले की मदिरा का विक्रय पूर्ण रूप से बंद रखने के आदेश दिए गए थे।

     आबकारी दल द्वारा शुष्क दिवस पर अवैध रूप से शराब बेचने वाले अवनी जाट ढ़ाबा, राय साहब का ढाबा और शिवा ढाबा पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार अवैध शराब विक्रेता राजेन्द्र ठाकुर और देवकरण से भी मदिरा बरामद कर कार्यवाही की गई है। यह कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती संगीता नायक, आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री रिया जैन, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री ललित गीते द्वारा की गई।

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