सीहोर, 26 जुलाई, 2026 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्राम अमलाहा के आंगनबाड़ी केद्र में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के अंतर्गत बालिका सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी कानूनों के प्रति जागरूक करना था। कार्यशाला में बाल कल्याण समिति के सदस्य श्री तिलक दास बैरागी महिलाओं और बालिकाओं को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कानून लिंग चयन एवं भ्रूण के लिंग परीक्षण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना तथा समाज में बेटियों के प्रति समानता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही विभिन्न कानूनी प्रावधानों, महिला अधिकारों तथा सुरक्षा संबंधी कानूनों की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में परामर्शदाता श्री सुरेश पांचाल, श्री रत्नेश तिवारी सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता सहित महिलाएं एवं बालिकाएं उपस्थित रहीं।
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