सीहोर, 26 जुलाई, 2026 वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रदान किया गया।
इस दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता का विकास करना तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार वन क्षेत्रों में निवासरत समुदायों को उनके परंपरागत वन संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन एवं सतत उपयोग का अधिकार प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन से वन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय समुदायों की आजीविका सुदृढ़ होगी तथा ग्राम सभाओं की सहभागिता और सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिनियम के सभी प्रावधानों का गंभीरता से पालन करते हुए पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
प्रशिक्षण में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों से संबंधित प्रावधानों, दावों के परीक्षण, अभिलेखों के संधारण, ग्राम सभा की भूमिका तथा अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं पर भी चर्चा की गई।
इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव, अपर कलेक्टर श्री बृजेश सक्सेना, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक श्री अरविंद कुशवाह सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, वनरक्षक, रोजगार सहायक, पटवारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
.jpeg)
0 Comments