सीहोर, 22 जून, 2026 कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी संबंधित अधिकारियों को जिले के जल-पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा जल-पर्यटन गतिविधियों के के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिले के अंतर्गत स्थित जल-पर्यटन स्थलों, जलाशयों, बांधों, झीलों, नदियों एवं अन्य जल स्रोतों पर संचालित गतिविधियों का परीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाये। जल-पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु निर्धारित वैधानिक प्रावधानों, अनुमति एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाये तथा बिना अनुमति अथवा अवैध रूप से संचालित गतिविधियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। पर्यटकों की सुरक्षा हेतु लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, रेस्क्यू उपकरण एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
जोखिमपूर्ण एवं गहरे जल क्षेत्रों का चिन्हांकन कर चेतावनी बोर्ड, सुरक्षा संकेतक एवं जन-जागरूकता संबंधी सूचना प्रदर्शित की जाये। वर्षा ऋतु, बाढ़ अथवा प्रतिकूल मौसम की स्थिति में संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाये तथा आवश्यकता अनुसार प्रतिबंधात्मक एवं सुरक्षात्मक उपाय किये जायें। होमगार्ड, राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, जनपद पंचायत एवं जिला आपदा प्रबंधन तंत्र के मध्य समन्वय स्थापित कर आपातकालीन बचाव एवं राहत व्यवस्था सुदृढ़ की जाये। जल-पर्यटन स्थलों पर दुर्घटना निवारण हेतु नियमित निरीक्षण, मॉनिटरिंग एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
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