नेशनल लोक अदालत में विद्युत, जलकर एवं सम्पत्तिकर के प्रकरणों में मिलेगी विशेष छूट

सीहोर, 24 नवंबर 2025  प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देशानुसार 13 दिसंबर 2025 को सीहोर जिले में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशानुसार न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम के योग्य प्रकरणों में सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर सिविल दायित्व की राशि 10,00,000/- (दस लाख रूपये) तक के प्रकरणों में लागू रहेगी।

   इसके साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार जलकर एवं संपत्ति कर अधिभार में 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में विशेष छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रकाश चंद्र आर्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण समझौता एवं सहमति के आधार पर कराकर प्राप्त होने वाली छूटों का लाभ उठाने की आमजन से अपील की है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, भैरूंदा, बुधनी एवं इछावर से संपर्क किया जा सकता ह।

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