10 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना अनिवार्य कलेक्टर ने सभी संबंधित कार्यालय प्रमुखों को 03 दिन में समिति गठित कर रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश

सीहोर। सर्वोच्च न्यायालय के निदेर्शानुसार कलेक्टर बालागुरू के. द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 के अंतर्गत ऐसे सभी शासकीय, अद्र्धशासकीय, अशासकीय, निजी स्थापनाएँ एवं कार्यालय जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उनका सर्वे कार्य करवाते हुए आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर बालागुरू के. द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिले के 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय के कार्यालय प्रमुख इस अधिनियम के तहत अपने कार्यालय में सर्वे कार्य एवं आंतरिक समिति का गठन कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी जिला श्रम पदाधिकारी के ईमेल तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के ईमेल 03 कार्य दिवसों में भेजना सुनिश्चित करें।

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