अगर ई-केवायसी नहीं कराई तो होल्ड हो जायेगी पेंशन कलेक्टर ने 31 अगस्त तक ईकेवायसी कराने के दिये निर्देश

सीहोर,13 अगस्त,2025    जिले के समस्त पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का ई-केवायसी सत्यापन 31 अगस्त तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य किया गया है। यदि ईकेवायसी नहीं हुई तो विभिन्न पेंशन योजना की हितग्राही के पेंशन होल्ड हो जायेगी। वर्तमान में सीहोर जिले में 4974 हितग्राहियों का ई-केवायसी लंबित है। इस संबंध में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि 31 अगस्त तक पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का ई-केवायसी सत्यापन पूर्ण किया जाये।

   इस संबंध में इस संबंध में शासन के सामाजिक न्याय एव दिव्यागजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भी पूर्व में अभियान चलाकर ई-केवायसी कराये जाने के निर्देश प्रसारित किये जा चुके है। शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा अपात्र हितग्राहियों को हटाने के लिए समस्त हितग्राहियों का ई-केवायसी होना अनिवार्य हैं। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा यह निर्णय लिया है कि अभियान चलाकर शेष हितग्राहियों को ई-केवायसी दिनाक 31 अगस्त तक कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। साथ ही समस्त हितग्राहियों को अवगत कराया जाये कि 31 अगस्त तक ई-केवायसी नहीं कराया जाता है तो पेशन होल्ड कर दी जायेगी। जिले में पेंशन योजना में शेष 4974 पेंशन योजनाओं में हितग्राहियों की ई-केवायसी किया जाना शेष है। कलेक्टर श्री बालेगुरू के. ने निर्देश दिये है कि इस आशय का व्यापक प्रचार-प्रसार शहरी/ग्रामीण क्षेत्रो में कराया जाकर ई-केवायसी कराना सुनिश्चित करे।

Post a Comment

0 Comments