सीहोर, 30 जून, 2025 पंचायत उप निर्वाचन वर्ष-2025 (पूर्वार्द्ध) को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बालागुरू के. ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत 29 जुलाई तक की अवधि के लिए जिले के पांचों जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों के रिक्त वार्डों में निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यत्रो के उपयोग पर प्रतिबंधित किया गया है।
जिला दंडाधिकारी श्री बालागुरू के. द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के पांचों जनपद पंचायत के ग्राम पंचायतों के रिक्त वार्डों में निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत आम समा जुलूस में एवं प्रचार कार्य के लिए लगे वाहनों तथा उन पर लगे लाउडस्पीकर/व्यनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति, संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) से प्राप्त कर सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
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