बाढ़ एवं राहत कार्य के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने कलेक्टर के निर्देश

 

सीहोर, 20 जून, 2025  इस वर्ष अत्याधिक तेज वर्षा होने की संभावना है, वर्षाकाल मे जिले मे कई नदी, नाले जलमग्न हो जाते है, रास्ते अवरूद्ध हो जाते है, सड़क एवं पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाती है व जन मानस के लिए अत्याधिक जोखिम पूर्ण हो जाते है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कलेक्टर श्री बालागुरू के ने गत दिवस सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किये है कि पुल-पुलियो एवं अन्य निर्माण के कारण मार्ग परिवर्तित (डायवर्सन) किया जाता है। अनेको बार परिवर्तित मार्ग भी अत्यंत जोखिम पूर्ण हो जाते है। मार्ग मे डाले गये पाईप से मिट्टी बह जाती है ओर वह अत्यंत जोखिम पूर्ण हो जाते है। इसके लिए संबंधित विभाग पूर्ण आकलन करेगे ओर आवागमन के लिए मार्ग सुगम बनाये रखेगे।


      कलेक्टर श्री बालागुरू के ने गत दिवस निर्देश दिये है कि मार्ग पर जल भराव, हो जाने की स्थिति मे प्रभार के मार्ग, पुल-पुलियो पर आवागमन प्रतिबंधित करेगे, बैरीकेट लगाएंगे तथा कर्मचारियों को तैनात करेंगे। इस संबंध मे लगाये गये कर्मचारियो के ड्यूटी आदेश संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी बाढ़ राहत एवं संयुक्त कलेक्टर श्री नितिन टाले, को पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगे। मार्गो या अन्य संरचनाओ के बन जाने के कारण प्राकृतिक जल भराव अवरुद्ध हो जाता है जो जन मानस के लिए जोखिम पूर्ण हो जाता है इसे लिए संबंधित विभागीय अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी एवं ग्राम पंचायत के अधिकारी पूर्व आकलन कर कार्य किया जाना सुनिश्चित करेगे और आस्मिक स्थितियो मे बचाव की कार्यवाही करेगे। समस्त अधिकारियो को आदेशित कार्यवाही पूर्ण करेगे, कार्यों मे उपेक्षा एवं लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया जायेगा इस हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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