सीहोर, 20 जून, 2025 वर्षाकाल के दौरान अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण विघुत करंट लगने से जन हानि एवं पशु हानि की घटनाएँ हो जाती है। इस संबंध में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने गत दिवस संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जन हानि, पशु हानि एवं अन्य प्रकार की क्षति न हो इस के लिए राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत् आदेश दिये है कि अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति मे जोखिम पूर्ण विघुत लाईनो का निरीक्षण कर लिया जाये जहाँ मरम्मत की आवश्यकता है वह पूर्व में ही मरम्मत कर ली जाए एवं निरीक्षण टीप संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी बाढ़ राहत एवं संयुक्त कलेक्टर श्री नितिन टाले, को प्रेषित की जावे।
कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने गत दिवस निर्देश जारी किये है कि कई बार खम्बो की स्टेलाईन मे करंट आने से दुर्घटना घटित हो जाती है। इस संबंध में भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावें । वर्षाकाल के दौरान विभागीय अधिकारियो के मोबाईल नंबर सतत् चालू रखे जाये और सब स्टेशन तक के अधिकारियों के मोबाईल नंबर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी बाढ़ राहत को दी जावे।
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