सीहोर,12 फरवरी, 2025 शासन के निर्देशानुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जिले के प्रत्येक सरकारी स्थापना में एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अधिनियम की धारा 20 के अनुपालन में कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत फाइल कर सकेगा जो उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्यवाही के लिए स्थापना से मामले को विचार में लेगा। यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्यवाही से समाधान नहीं होता है तो वह जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति के पास जा सकेगा।
मध्यप्रदेश दिव्यांग अधिकार नियम 2017 में सरकारी स्थापना द्वारा रजिस्टर के संधारण की रीति के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापना, राजपत्रित अधिकारी के रैंक से अन्यून अधिकारी को "शिकायत निवारण अधिकारी" के रूप में नियुक्त करेगी। जहां किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करना संभव न हो वहां सरकारी स्थापना के वरिष्ठतम अधिकारी को "शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। शिकायत निवारण अधिकारी इस प्रयोजन के लिए शिकायतों का एक रजिस्टर और विनिर्दिष्ट रूप से इस प्रयोजन के लिए सॉफ्ट कॉपी रखेगा तथा प्रत्येक शिकायत रजिस्टर के एक पृथक पृष्ठ पर प्रविष्टि करेगा।
शिकायत निवारण अधिकार रजिस्टर में शिकायत दर्ज करने की तारीख, शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत की जांच कर रहे व्यक्ति का नाम, घटना का स्थान, स्थापना अथवा व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है, शिकायत का सारांश, कोई अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेजी साक्ष्य यदि कोई हो, शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायत निराकरण की तारीख, दिव्यांगता लिए गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अपील के निराकरण के ब्यौरे की प्रविष्टि करेगा। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने कार्यालयों में मध्यप्रदेश दिव्यांग अधिकार नियम 2017 के नियम 11 के शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति करें।
दिमध्यप्रदेश दिव्यांग अधिकार नियम 2017 में सरकारी स्थापना द्वारा रजिस्टर के संधारण की रीति के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापना, राजपत्रित अधिकारी के रैंक से अन्यून अधिकारी को "शिकायत निवारण अधिकारी" के रूप में नियुक्त करेगी। जहां किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करना संभव न हो वहां सरकारी स्थापना के वरिष्ठतम अधिकारी को "शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। शिकायत निवारण अधिकारी इस प्रयोजन के लिए शिकायतों का एक रजिस्टर और विनिर्दिष्ट रूप से इस प्रयोजन के लिए सॉफ्ट कॉपी रखेगा तथा प्रत्येक शिकायत रजिस्टर के एक पृथक पृष्ठ पर प्रविष्टि करेगा।व्यांग अधिकार नियम 2017 में सरकारी स्थापना द्वारा रजिस्टर के संधारण की रीति के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापना, राजपत्रित अधिकारी के रैंक से अन्यून अधिकारी को "शिकायत निवारण अधिकारी" के रूप में नियुक्त करेगी। जहां किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करना संभव न हो वहां सरकारी स्थापना के वरिष्ठतम अधिकारी को "शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। शिकायत निवारण अधिकारी इस प्रयोजन के लिए शिकायतों का एक रजिस्टर और विनिर्दिष्ट रूप से इस प्रयोजन के लिए सॉफ्ट कॉपी रखेगा तथा प्रत्येक शिकायत रजिस्टर के एक पृथक पृष्ठ पर प्रविष्टि करेगा।
प्रदेश दिव्यांग अधिकार नियम 2017 में सरकारी स्थापना द्वारा रजिस्टर के संधारण की रीति के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापना, राजपत्रित अधिकारी के रैंक से अन्यून अधिकारी को "शिकायत निवारण अधिकारी" के रूप में नियुक्त करेगी। जहां किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करना संभव न हो वहां सरकारी स्थापना के वरिष्ठतम अधिकारी को "शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। शिकायत निवारण अधिकारी इस प्रयोजन के लिए शिकायतों का एक रजिस्टर और विनिर्दिष्ट रूप से इस प्रयोजन के लिए सॉफ्ट कॉपी रखेगा तथा प्रत्येक शिकायत रजिस्टर के एक पृथक पृष्ठ पर प्रविष्टि करेगा।
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