सीहोर। प्रमुख पेंशन एसोसिएशन के उप प्रांताध्यक्ष के.एल. बैरागी ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर वरिष्ठ पेंशनरों को 80 वर्ष की आयु प्रारंभ होने के प्रथम माह से अतिरिक्त पेंशन वृद्धि का लाभ देने के आदेश जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी शासन द्वारा भुगतान संबंधी आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने में देरी हो रही है।
बैरागी ने पत्र में उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में उच्च न्यायालय जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रकरण में दायर एसएलपी को सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च 2025 को निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद वरिष्ठ पेंशनरों को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अतिरिक्त पेंशन वृद्धि का लाभ देने के आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को उनके देय पेंशन लाभ से वंचित रखना उचित नहीं है। शासन को इस मामले में शीघ्र निर्णय लेते हुए 80 वर्ष की आयु प्रारंभ होने के प्रथम माह से अतिरिक्त पेंशन वृद्धि के भुगतान के आदेश जारी करना चाहिए।
बैरागी ने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए लंबित मामले में जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि पेंशनरों को न्यायालय के निर्णय के अनुरूप उनका अधिकार मिल सके।

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