सीहोर, 03 सितंबर 2026 पंचायतों के उप निर्वाचन (पूर्वार्ध) 2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सीहोर जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों एवं वार्डों की सीमाओं में शस्त्र रखने एवं उनके उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 01 सितंबर 2026 से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने की तिथि 05 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश में शामिल ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में आम मतदाताओं के हित में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है।
प्रतिबंध के दायरे में पुलिस अधिकारी-कर्मचारी, केंद्र एवं राज्य शासन के विभागों में कार्यरत सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी, केंद्र एवं राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी-कर्मचारी तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय बैंकों के गार्ड के तौर पर कार्यरत लाइसेंसधारी भी शामिल नहीं हैं। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की दायित्व पुलिस अधीक्षक सीहोर को सौंपा गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा।
यह आदेश इन क्षेत्रों में लागू रहेगा
जारी आदेश के अनुसार जनपद पंचायत सदस्य के भैरूंदा जनपद के नंदगांव, सोयत, बोरघाटी, आगरा, सतराना वार्ड क्रमांक 16 वहीं इछावर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पांगराखाती शामिल है। इसके अलावा पंच पदों के लिए सीहोर, आष्टा, इछावर, बुधनी और जावर जनपद पंचायत क्षेत्रों की विभिन्न ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इनमें बिजलौन के वार्ड क्रमांक 1 और 18, मानाखेड़ी वार्ड 13, ग्वाला वार्ड 3, ग्वली वार्ड 11, चुपाडि़या वार्ड 14, जसमत वार्ड 17, खामखेड़ा बैजनाथ वार्ड 14, रसूलपुरा वार्ड 1, बागैर वार्ड 19, पारदीखेड़ी वार्ड 15, खडीहाट वार्ड 8, जस्सुरा वार्ड 11, नदान वार्ड 13, रूगनाथपुरा वार्ड 1, रिटवाड़ वार्ड 6, इटावा कला वार्ड 2, डाबरी वार्ड 2, जोशीपुर वार्ड 16 तथा महूकलां वार्ड 3 शामिल हैं।
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