सीहोर, 02 अगस्त 2026 आगामी धार्मिक, सामाजिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से एसडीएम श्री तन्मय वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार सीहोर अनुविभाग की राजस्व सीमा में आयोजित होने वाले सभी जुलूसों, शोभायात्राओं, चल समारोहों एवं सार्वजनिक आयोजनों में डीजे तथा उच्च तीव्रता वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा न्यायालय परिसर, शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के 200 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर एवं अन्य उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर भी रोक रहेगी।
जारी आदेश का उद्देश्य आमजन की सुविधा, विद्यार्थियों की पढ़ाई, मरीजों के उपचार तथा सार्वजनिक शांति बनाए रखना है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा उपयोग में लाए गए ध्वनि उपकरण भी नियमानुसार जब्त किए जा सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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