सीहोर, 11 जुलाई, 2026 कलेक्टर श्री बालागुरु के. के निर्देशानुसार वर्षाकाल में नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी वॉटरफॉल, डैम, जल पर्यटन स्थलों एवं अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी हैं। इन स्थानों पर वर्षा के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए राजस्व, वन, पुलिस तथा अन्य विभागों के मैदानी अमले की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि पर्यटकों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से रोका जा सके तथा उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके।
नायब तहसीलदार श्री रामलोचन तिवारी ने बताया कि आज दिगंबर वॉटरफॉल पर भोपाल से आए 15 से अधिक पर्यटकों को प्रतिबंधात्मक आदेश की जानकारी देकर संभावित दुर्घटनाओं के मद्देनज़र वापस लौटाया गया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पर्यटकों से अपील की कि वे अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न करें।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों का जीवन एवं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्षाकाल में जिले के इन पर्यटन स्थलों पर सीहोर के साथ-साथ भोपाल से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में सभी नागरिकों से प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करने तथा सुरक्षित व्यवहार अपनाने की अपील की गई है।
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