सीहोर, 27 जून 2026 मानसून अवधि को देखते हुए कलेक्टर श्री बालागुरु के. द्वारा सीहोर जिले में स्वीकृत समस्त रेत खदानों में रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 26 जून 2026 की मध्यरात्रि से प्रभावशील होगा तथा 01 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा।
कलेक्टर श्री बालागुरु के. द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश 2016 एवं रेत खनन के लिए प्रवर्तन एवं निगरानी दिशा-निर्देश 2020 के प्रावधानों के तहत मानसून अवधि में रेत उत्खनन पर रोक लगाई जाती है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मानसून वर्षाकाल की अवधि 15 जून से 1 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इसी के आधार पर सीहोर जिले में स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए रेत खनन प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के सभी रेत खदान संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित अवधि में किसी भी प्रकार का रेत उत्खनन नहीं किया जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्र
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