सीहोर, 17 जून, 2026 खाद्य विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिले में किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर द्वारा जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेशित किया गया है कि वे किसानों की सुविधा एवं कृषि कार्यों के लिए निर्धारित पहचान एवं आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर प्लास्टिक कैन में भी अधिकतम 50 लीटर डीजल उपलब्ध कराएं।
वर्तमान में किसानों द्वारा खरीफ फसल की बुआई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बुआई एवं अन्य कृषि कार्यों में डीजल की आवश्यकता होती है। इसलिए डीजल विक्रय से संबंधित सभी शासकीय, सुरक्षा एवं वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए किसानों को डीजल उपलब्ध कराया जाए और विक्रय के साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी संधारित किए जाएं।
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