16 जून से 15 अगस्त तक जिले में मत्स्याखेट पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध उल्लंघन पर होगी कार्रवाई, लगेगा 5000 रूपये तक का जुर्माना

सीहोर, 08 जून, 2026 कलेक्टर श्री बालागुरू के. द्वारा मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने और जलीय पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि को 'बंद ऋतु' (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इन दो महीने की अवधि में जिले की समस्त नदियों और उनसे जुड़े जलाशयों में मत्स्याखेट पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से मत्स्याखेट या परिवहन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति को 5000 हजार का जुर्माना या छह महीने की सजा या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

 प्रतिबंध से ऐसे छोटे तालाब या अन्य जल स्रोत जिनका किसी भी नदी से कोई संबंध नहीं है और जिन्हें 'निर्दिष्ट जल' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। इन निजी या स्थानीय छोटे तालाबों में सामान्य दिनों की तरह मत्स्य पालन और आखेट किया जा सकेगा।

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