सीहोर, 31 मार्च, 2026 शासन के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान को अपनी अधिकारिता के साथ इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है
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