सीहोर, 28 फरवरी, 2026 प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र आर्य ने आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत एवं विद्युत विशेष छूट के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार रथों को जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन प्रचार रथों द्वारा जिंगल्स, पम्पलेट्स एवं फ्लेक्स बैनरों के माध्यम से जिले के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नेशनल लोक अदालत एवं विद्युत विशेष छूट का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
इस दौरान उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के साथ नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक विद्युत के लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के सम्बंध में बैठक भी आयोजित की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में भारी छूट
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम के योग्य प्रकरणों में सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी। यह छूट केवल नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही मिलेगी, जो सिविल दायित्व की राशि दस लाख रूपये तक के प्रकरणों में लागू रहेगी।
यह थे उपस्थित
इस दौरान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री वैभव मंडलोई, विशेष न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी, जिला न्यायाधीश श्रीमती स्मृतासिंह ठाकुर, जिला न्यायाधीश श्री एमके वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती विनीता गुप्ता, न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह, न्यायाधीश श्री दीपेन्द्र मालू, विद्युत विभाग महाप्रबंधक श्रीमती पूनम तुमराम, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान, जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष श्री अनिल पारे, पैनल लॉयर्स, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, न्यायालयीन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी गण उपस्थित थे।
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