शासकीय राशि के दुरुपयोग पर लिपिक सेवा से बर्खास्त

सीहोर, 13 फरवरी 2026    कलेक्टर श्री बालागुरु के. द्वारा शासकीय राशि के दुरुपयोग के गंभीर मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए इछावर तहसील कार्यालय में पदस्थ सहायक वर्ग-03 (लिपिक) श्री सुशील कुमार रायकवार को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। विभागीय जांच में शासकीय राशि 63,58,894 रुपये के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई।

 जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी कर्मचारी द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर राशि का अवैध हस्तांतरण स्वयं एवं अन्य सहयोगियों के खातों में किया गया। प्रकरण में यह भी पाया गया कि शासन द्वारा राहत राशि के रूप में प्रदत्त धनराशि को अनियमित रूप से विभिन्न खातों में अंतरित किया गया, जिससे शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुँची।

  विभागीय जांच अधिकारी की रिपोर्ट में आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत दंड अधिरोपित किया गया। कलेक्टर श्री बालागुरु के. द्वारा जारी आदेशानुसार श्री रायकवार को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया है।

  साथ ही दुरुपयोग की गई राशि 63,58,894 रुपये की वसूली के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जारी आदेश में उल्लेख है कि निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने की स्थिति में भू-राजस्व की भाँति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। 



 



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