सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि शासन के उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम के योग्य प्रकरणों में सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण व्याज की छूट रहेगी, छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 13 सितम्बर 2025 में समझौता करने पर सिविल दायित्व की राशि 10,00,000/- (दस लाख रूपये) तक के प्रकरणों में लागू रहेगी। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण समझौता / सहमति के आधार पर कराया जाकर प्राप्त होने वाली छूटों का लाभ उठाने की अपील की जाती है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा भैंरूदा, बुदनी एवं इछावर से सम्पर्क किया जा सकता है।
कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री वैभव मंडलोई, विशेष न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी, जिला न्यायाधीश श्री संजय गोयल, श्रीमती स्मृतासिंह ठाकुर, श्री एम. के वर्मा, न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्वप्नश्री सिंह, न्यायाधीश श्री दीपेन्द्र मालू अन्य न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ सीहोर के उपाध्यक्ष श्री सचिन तिवारी, सचिव श्री राजेश वर्मा, विद्युत विभाग के महाप्रबंधक श्रीमती पूनम तुमराग एवं अन्य अधिकारीगण, श्री जीशान खान जिला विधिक सहायता अधिकारी, पैनल लॉयर्स, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, न्यायालयीन एव कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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