POSH अधिनियम के तहत जिले के कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति गठित करना अनिवार्य

सीहोर, 03 अगस्त, 2025     शासन के निर्देशानुसार जिले में संचालित सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में "कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013" के तहत आंतरिक परिवाद समिति गठित करना अनिवार्य है।

   महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री ज्ञानेश खरे ने बताया कि इस अधिनियम के तहत वे सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय जहां 10 या उससे अधिक अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत है, उन सभी कार्यालयों में यह समिति बनाना अनिवार्य है। समिति गठित करने के बाद पीठासीन अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर प्रतिवेदन के रूप में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजना होगा। उन्होंने बताया कि शासन के इस निर्देश का पालन नहीं करने पर संबंधित कार्यालय अधिनियम के तहत 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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