महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम अंतर्गत जारी दिशा निर्देश जिले के प्रत्येक कार्यालय में समिति का गठन होना अनिवार्य

सीहोर,04 अगस्त,2025  सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप भारत सरकार ने महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध प्रतितोष) अधिनियम 2013 के संचालन के लिए राज्य शासन ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्त्पीडन (निवारण, प्रतिषेध प्रतितोष) नियम 2013 निर्मित कर अधिसूचना जारी की गई है।


      जारी अधिसूचना अनुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम-2013 द्वारा महिलाओं को कार्यस्थल पर सुगम एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हुये मजबूत शिकायत तत्र प्रावधानित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईडलाईन के तहत जहाँ प्रत्येक कार्यालय में शिकायत संमिति का गठन होता है, वहीं इस अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यालय में जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी होने पर आतरिक समिति एवं पत्येक जिले में स्थानीय समिति के गठन का प्रावधान है। स्थानीय समिति में ऐसी महिलाये शिकायत कर सकेगी जो किसी भी कार्यालय में नियोजित नहीं है अथवा वहाँ शिकायत समिति गठित नही है। विशाखा गाईडलाईन से आगे अधिनियम में कार्यस्थल को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में समस्त विभाग,संगठन,उपक्रम,मण्डल, अस्पताल, खेलकूद संस्था, स्टेडियम एवं अन्य कोई विश्रामगृह अथवा गृह कार्यक्षेत्र परिभाषित है।


      अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत समस्त कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक "आतरिक परिवाद समिति का गठन करेगा। प्रत्येक कार्यालय में एक आतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाये जिसकी अध्यक्ष कार्यालय के वरिष्ठ पद पर कार्यरत महिला अधिकारी होगी। समिति में कम से कम आधी महिला सदस्य एव 01 पुरुष सदस्य होना अनिवार्य है। यह समिति गठन के दिनाक से 3 वर्ष तक कार्य करेगी। तत्पश्चात समिति का पुर्नगठन किया जाना होगा। समिति के अशासकीय सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए नियम 3 अंतर्गत मानदेय दिया जाये। इस समिति के सदस्यों का समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित करवाया जाये जिससे वे अद्यतन जाच प्रक्रिया से अवगत हो सके।


      इस अधिनियम की धारा 26 अन्तर्गत यदि नियोजक आलरिक समिति का गठन नहीं करता है, तो उसे राशि रुपये 50,000/- तक के जुर्मान से दण्डित करने का प्रावधान है। इस सबंध से भारत सरकार द्वारा SHE-BOX पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया गया है जो कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन की शिकायतों की निगरानी के लिए central repository के रूप में कार्य करेगा एवं देश भर में SHE-BOX portal अब लाइव है POSH कार्यस्थल पर महिलाओ का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निगरण) अधिनियम-2013 के अनुपालन के सबंध में पोर्टल पर जानकारी को दर्ज करना आवश्यक होगा।


      इस सबंध में जिला सीहोर के समस्त विभागों की एवं विभार्गो से सबंधित समस्त शासकीय आशासकीय एवं संस्थाओं की जानकारी की भी पविष्टि पचिष्टी SHE BOX portal पर की जाना अनिवार्य है। पोर्टल पर जानकारी भरने में सबंध में किसी असुविधा के लिए मोवाईल नम्बर पर संपर्क किया जा सकता है। परियोजना अधिकारी श्रीमती प्राची चन्देल मो-7509799218, यूएन युभेन कनसलेटेन्ट श्रीमती सुदीपा दास को मो-9893634737 कार्यालय में गठित आतरिक परिवाद समिति की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी WCD को अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

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