जिले की सीमा के बाहर उर्वरकों का निर्यात प्रतिबंधित


सीहोर, 11 जुलाई, 2025   जिले में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं किसानों को समय पर आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उर्वरकों का जिले से बाहर अनियमित रूप से स्थानांतरण एवं निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया है।

   जिले के सभी उर्वरक आदान विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि जिले की राजस्व सीमा के बाहर उर्वरकों का निर्यात न किया जाए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में उर्वरकों का जिले से बाहर स्थानांतरण आवश्यक हो तो कृषि विभाग के उपसंचालक से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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