निजी फीजियोथेरेपी केन्द्रों का पंजीयन अनिवार्य


सीहोर,06 जून,2025   निजी फीजियोथेरेपी केन्द्रो को अपना पंजीयन कराना अनिवार्य हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने गत दिवस बताया कि शासन निर्देशानुसार अब निजी नर्सिंग होम एवं क्लिनिकल स्टेब्लिश्मेंट का विनिमय म.प्र. उपचार्यगृह तथा रजोपचार्य संबंधी स्थापनाये (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 (यथा संशोधित) 2021 के स्थापित प्रावधान अनुसार समस्त फीजियोथेरेपिस्ट को अधिनियम की धारा 2 में क्लिनिकल स्टेब्लिश्मेंट को परिभाषित किया गया हैं।


      अधिनियम की धारा 3 के अनुक्रम में कोई भी व्यक्ति द्वारा क्लिनिकल स्टेबलिसमेंट का संचालन (निजी फीजियोथेरेपी केन्द्र) बिना विनियामक अधिनियम के अन्तगर्त पंजीयन के बिना नहीं किया जा सकता। जिले के समस्त निजी फीजियोथेरेपी केन्द्रो को निर्देशित किया गया है कि फीजियोथेरेपी केन्द्रो का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराये। उपचार्यगृह तथा रजोउपचार्य संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 (यथा संशोधित) 2021 के प्रावधान अनुसार सुनिश्चित किया जाये ।

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