आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध में बैठक आयोजित 10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट

 


सीहोर, 25 अप्रैल, 2025  प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देशानुसार सीहोर जिले में 10 मई को वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। सीहोर के साथ ही आष्टा, भैरूंदा, बुधनी, एवं इछावर तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

  आगामी 10 मई को आयोजित होने वाल नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला न्यायालय स्थित एडीआर भवन के सभागृह में बैठक आयोजित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती स्वप्न‍श्री सिंह द्वारा नगर पालिका सीएमओ, जिले की सभी नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधिगण एवं समस्त बैंको के शाखा प्रबंधकों से नेशलन लोक अदालत के सबंध में चर्चा की गई। बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान, एलडीएम श्री अरूण शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

नेशनल लोक अदालत में विद्युत के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम के योग्य प्रकरणों में सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट, प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण व्याज की छूट रहेगी। यह छूट केवल नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर सिविल दायित्व की राशि 10,00,000/- (दस लाख रूपये) तक के प्रकरणों में ही लागू रहेगी।

Post a Comment

0 Comments