सीहोर,03 मार्च,2025 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सतीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार 08 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत एवं विद्युत विशेष छूट के व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रांगण से विशेष न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी एवं न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्वप्नश्री सिंह द्वारा हरी झण्डी दिखाकर प्रचार रथो (वाहनों) को रवाना किया गया। प्रचार वाहनों द्वारा जिंगल्स, पम्पलेट्स एवं फ्लेक्स बैनरों के माध्यम से जिले के विभिन्न शहरी व सुदूरवर्ती ग्रामों में नेशनल लोक अदालत एवं विद्युत विशेष छूट का प्रचार-प्रसार किया जावेगा। विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक विद्युत के लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के रखे जाने एवं निराकरण के सम्बंध में आवश्यक दिशानिर्देश भी दिये
नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में भारी छूट
न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि राज्य शासन के उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 08 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किए गए हैं जिसके अनुसार न्यायालय में चलने वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में सिविल दायित्व राशि में 20 प्रतिशत एवं संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी सिविल दायित्व राशि में 30 प्रतिशत एवं संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी, उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 08 मार्च में समझौता करने पर नियमानुसार लागू रहेगी। लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण समझौता/ सहमति के आधार पर कराया जाकर प्राप्त होने वाली छूटों का लाभ उठाने की अपील की जाती है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, भैरूंदा, बुदनी एवं इछावर से सम्पर्क किया जा सकता है।
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