समाज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले आरोपियों को बीस -बीस साल की सजा तथा दो-दो लाख रुपए का जुर्माना

सीहोर । भारी मात्रा में गांजा का परिवहन करने वाले चार आरोपी गण को विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस सीहोर द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया । भारत सरकार के तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिवक्ता श्री शिव प्रसाद दलोद्रिया ने बताया कि 18 अगस्त 2022 को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर टीम गठित कर बगवाड़ा टोल बुधनी पर एक ट्रक को पकड़ा जिसमें 206.470 किलोग्राम गांजा अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाया गया । माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस जिला सीहोर ने दिनांक 03 दिसंबर 2024 को निर्णय पारित करते हुए यह व्यक्त किया कि समाज में मादक पदार्थ के अवैध व्यापार एवं उसके सेवन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिससे युवा पीढ़ी मादक पदार्थ के सेवन की आदि बनती जा रही है और ऐसे पदार्थ के सेवन से नशे में रहकर अपने कार्य से विमुख होते जा रहे हैं । जिससे वह और उनके परिवार आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं और समाज में अपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जो कि परिवार एवं सामाजिक व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है ।चारों आरोपी गण सद्दाम खान, मोहम्मद हसीब, सफरुद्दीन खा तथा शोएब उर्फ अंकू को एनडीपीएस के अंतर्गत वाणिज्यिक मात्रा में गांजा परिवहन करने के संबंध में 20-20 साल के सश्रम करवास तथा दो-दो लाख रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है । समाज के प्रति गंभीर अपराध को दृष्टिगत रखते हुए उक्त निर्णय की सभी ने सराहना की है ।


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