सड़क दुर्घटना में घायल एवं मृत्यु होने पर आर्थिक सहायत उपलब्ध कराने कलेक्टर ने दिये निर्देश


सीहोर,30 दिसम्बर,2024 सड़क दुर्घटना में व्यक्ति घायल या मृत हो जाते हैघायल व्यक्ति का समय पर उपचार नहीं हो पाता हैतथा मृतक के आश्रितों को भी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में समय-सीमा में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना नितांत आवश्यक है। इस संबंध में आर्थिक के लिए जन सुनवाई में आवेदक लेकर उपस्थित होते है। यह स्थिति चिन्ता जनक है क्योकि सड़क दुर्घटना में घायल/मृतक के आश्रितों को शासन द्वारा स्वयं कार्यवाही कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाना चाहिए। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने गत दिवस समस्त एसडीएमएसडीओपीतहसीलदार और थाना प्रभारियों को निर्देश दिये है कि सड़क दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति का शीध्र उपचार कराये और उनके आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सड़क दुर्घटनाओं में दो प्रकार से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है

      सड़क दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति का समय पर उपचार नहीं हो पाता हैतथा मृतक के आश्रितों को भी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में समय-सीमा में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना नितांत आवश्यक है। दुर्घटना अज्ञात अथवा ज्ञात होने पर सहायता राशि स्वीकृत की जाती है।मृत्युकी स्थिति में 15 हजार और गंभीर घायल होने की स्थिति में सात हजार पांच सौ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।सहायता राशि का प्रकरण तहसीलदार द्वारा तैयार कर एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किया जाता है।प्रकरण में एफआईआरपीएमरिपोर्टपटवारी रिपोर्टमृत्यु प्रमाण पत्र/डा.का घायल की स्थिति का प्रमाण पत्र एवं जनपद पंचायत का संबल योजना की जानकारी का प्रमाणपत्रथाना प्रभारी दुर्घटना की प्रथम  एफआईआर एवं अन्य दस्तावेज तहसीलदार को उपलब्ध करऐंगे।

राहत राशि स्वीकृत -

       हिट एण्ड रन मोटर यान दुर्घटना पीडित प्रतिकर योजना 2022 के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।प्रकरण में आरोपी अज्ञात होता है।योजनान्तर्गत पीडित के घायल होने की स्थिति में 50 हजार रूपये तथा मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाती है।

प्रकरण इन दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत किया जाना है

      आर्थिक सहायता हेतु आवेदन/दावा कर्ता के बैंक खाते की पास बुक की छायाप्रति,घायल अथवा मृतक के आस्पताल के ईलाज के बिल,घायल अथवा मृतक के पहचान पत्र एवं पते के प्रमाण के लिये आवश्यक दस्तावेज,दावेदार की पहचान के लिए पहचान पत्र एवं पते के प्रमाण के लिये आवश्यक दस्तावेज,पुलिस एफ.आई.आर./एफ. आर. (खात्मा रिपोर्ट)मृत्यु के मामले में पीएम रिपोर्ट एवं मुत्यु प्रमाण पत्रगंभीर चोट के मामले में एमएलसी रिपोर्टप्रस्तुत किया जाना है।

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