सीहोर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर द्वारा संचालित "सुरक्षित बचपन अभियान – मेरा बचपन, मेरा अधिकार" के अंतर्गत दिनांक 04.11.2026 को मंडी क्षेत्र स्थित विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, बाल विवाह की रोकथाम, बाल शोषण से बचाव एवं सुरक्षित बचपन के महत्व के संबंध में जागरूक किया गया।
इस क्रम में सेंट मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल, मंडी में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अनुराग सिंह कुशवाह एवं न्यायाधीश श्री साकेत जैन द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित किया गया। कार्यक्रम में श्री फारूक अहमद सिद्दीकी, विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संस्था के जिला प्रभारी श्री सुमित गौर, वन स्टॉप सेंटर से श्रीमती सलोनी तथा विद्यालय संचालक श्री बाबू एंटोनी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की उप-थीम "न बाल विवाह, न बाल शोषण" के अंतर्गत विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, बाल शोषण की पहचान, बच्चों के कानूनी अधिकारों तथा ऐसे मामलों में उपलब्ध सहायता एवं संरक्षण की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना अथवा शोषण की स्थिति में चुप न रहकर उचित माध्यम से शिकायत करने एवं सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।
इसी क्रम में शासकीय सीएम राइज विद्यालय, मंडी में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें न्यायाधीश कु. शिवानी श्रीवास्तव एवं श्री फारूक अहमद सिद्दीकी द्वारा विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, शिक्षा, सुरक्षा एवं बाल संरक्षण के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्या एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की उप-थीम "जागरूक बचपन, सशक्त भारत" के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा के महत्व, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने तथा सुरक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया।
दोनों विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में बच्चों को यह समझाया गया कि बाल विवाह एवं बाल शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए जागरूकता, समय पर सूचना एवं सामूहिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। साथ ही बच्चों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर द्वारा सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत जिले के विद्यालयों में विभिन्न उप-थीम के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर बच्चों को उनके अधिकारों एवं संरक्षण संबंधी कानूनी प्रावधानों से परिचित कराया जा रहा है।

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