सीहोर, 20 अगस्त, 2026 कलेक्टर श्री बालागुरू के. द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध नही कराने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने पर डिप्टी कलेक्टर श्री गिरिराज परिहार द्वारा भैरूंदा नगर परिषद के सीएमओ श्री राम प्रसाद भावरे पर जुर्माना लगाया गया है।
जारी आदेशानुसार भैरूंदा नगर परिषद के सीएमओ श्री रामप्रसाद भावरे द्वारा विवाह पंजीयन से संबंधित आवेदन का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण न करते हुए तीन दिन के अनावश्यक विलंब से आवेदन का निराकरण किया गया। इस कारण सीएमओ पर तीन दिन के विलंब के लिए 750 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही भविष्य में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है।
उल्लेखनीय है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। समय-सीमा का उल्लंघन होने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से 250 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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