सीहोर। तहसील श्यामपुर के ग्राम खाईखेड़ा निवासी कृषक मोहन सिंह दांगी पिता हेम सिंह दांगी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में गुहार लगाते हुए बताया कि उससे छल पूर्वक भूमि खसरा नंबर 705/3, रकबा 10.00 एकड़ स्थित ग्राम खाईखेड़ा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर को कलीम अहमद द्वारा फर्जी रूप से दस्तावेज तैयार किये गये एवं एक व्यवहार वाद भी प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था, जो कि व्यवहार वाद क्रमांक 773/2023 पर दर्ज किया गया था। जिसे दीवानी न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है एंव कृषक के पक्ष में डिक्री पारित की गई है। कृषक का यह भी कहना है कि इसके बाद से कलीम द्वारा उसे लगातार धमकी दी जा रही है एंव भूमि पर आकर कब्जा करने का प्रयास किया जा है। ना तो न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है और नाह ही कृषक के पक्ष में जो आदेश पारित हुआ है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। कलीम के द्वारा लगातार भूमि पर आकर हस्तक्षेप किया जा रहा है एवं मौके पर आकर विवाद कर रहा है।
कृषक ने गुहार लगाई है कि वाद क्र मांक 773/2023 का पालन करवाया जावे एंव उक्त भूमि पर कलीम अहमद के द्वारा जो हस्तक्षेप किया जा रहा है वह रूकवाया जावे एंव आदेश का पालन क्रियान्वयन कराया जाने के साथ ही अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जावे।

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