सीहोर, 11 जून, 2026 महिला बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जिला पंचायत सभाकक्ष में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में एसडीओपी श्रीमती पूजा शर्मा ने बालिका सुरक्षा संबंधी कानून पॉक्सो अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में पीड़ित बालक या बालिका की मदद करें और इसकी सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है।
प्रशिक्षण में पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रभारी डॉ जेडी कोरी ने बताया कि भ्रुण लिंग परीक्षण सामाजिक कुप्रथा होने के साथ ही दंडनीय अपराध भी है। इसे रोकने के लिए मुखबिर योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सूचना देने वाले को 02 लाख रूपये तक पुरस्कार दिया जाता है और संबंधित सोनोग्राफी सेंटर पर कार्यवाही की जाती है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री ज्ञानेश खरे ने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं वन स्टॉप सेंटर सहित विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण में डॉ पुष्पा कनौजिया, आईटीआई प्राचार्य गब्बू परमार, एनआरएलएम सहायक जिला प्रबंधक श्रीमती सुनीता गन्नौर, सहायक संचालक श्रीमती सुष्मिता बिल्लोरे सहित मास्टर ट्रेनर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उपस्थित थीं।
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