अकार्यशील सहकारी समितियों को कारण बताओ नोटिस जारी

सीहोर, 14 मई 2026   प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री सुधीर कैथवास द्वारा सीहोर जिले की 12 अकार्यशील सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैं। यह नोटिस उन समितियों को जारी किया गया है, जो लंबे समय से निष्क्रिय हैं तथा जिनके द्वारा अंकेक्षण एवं निर्वाचन जैसी आवश्यक प्रबंधकीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है।

   प्रभारी उप पंजीयक श्री सुधीर कैथवास ने बताया कि कार्यालयीन अंकेक्षण कक्ष की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया है कि संबंधित समितियां वर्षों से अकार्यशील हैं। ऐसी स्थिति मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आती है, जिसके कारण इन समितियों को परिसमापन में लाने की प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है।

 कारण बताओ नोटिस में संबंधित समितियों को तीन सप्ताह की अवधि में सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने अथवा उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित समितियों के विरुद्ध परिसमापन की प्रस्तावित कार्रवाई की जाएगी।

इन 12 समितियों को दिया गया है कारण बताओ नोटिस

     प्रभारी उप पंजीयक द्वारा बाकाडिया आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित अलीपुर, एकता मछुआ सहकारी समिति मर्यादित बरखेड़ी दोराहा, एकता मछुआ सहकारी समिति मर्यादित झीकड़ी मेवाती मनीरामपुरा, मछुआ सहकारी समिति मर्यादित भाउखेडी कालापीपल, राम रहीम मछुआ सहकारी समिति मर्यादित बिलकिसगंज, अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समिति मर्यादित झीकड़ी-खुर्द, प्राथमिक मेव मछुआ सहकारी समिति मर्यादित मनीरामपुरा झीकड़ी मेवाती, माँ शीतला माता आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित निमोटा, प्राथमिक मछुआ सहकारी समिति मर्यादित सीलखेड़ा, भूरि तलाई आदिवासी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित खांडाबड, अनुसूचित जाति मछुआ सहकारी समिति मर्यादित बमूलिया रायमल, हरिजन महिला मछुआ सहकारी समिति मर्यादित बरखेडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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