09 मई को जिले की 24 खंडपीठों पर आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे राजीनामा योग्य ट्रैफिक चालान प्रकरण विद्युत, बैंक व जलकर के प्री लिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट

सीहोर, 08 मई, 2026 प्रधान जिला न्यायाधीश श्री संजीव कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार 09 मई को सीहोर जिला न्यायालय परिसर सहित आष्टा, भैरूंदा, बुधनी और इछावर के तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

     न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम्, वैवाहिक विवाद सम्बंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित लगभग 1900 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये हैं। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बी.एस.एन.एल. विभाग से संबंधित लगभग 10000 प्री लिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए है। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु सीहोर में 11, आष्टा में 06, भैरूंदा में 03. बुधनी में 03 एवं उपभोक्ता फोरम में 01, इस प्रकार कुल 24 खण्डपीठों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों के साथ-साथ राजीनामा योग्य राजस्व प्रकरण भी रखे जाएंगे और निराकृत किए जाएंगे।

नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे राजीनामा योग्य ट्रैफिक चालान प्रकरण

   नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों के साथ-साथ राजीनामा योग्य ट्रैफिक चालान प्रकरण भी रखे जाएंगे। इसके लिए जिले के सभी संबंधित थानों के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निराकरण कर आम नागरिकों को राहत प्रदान की जा सके।

विद्युत, बैंक व जलकर के प्री लिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट

 शासन द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रि लिटिगेशन प्रकरणों तथा जलकर एवं संपत्ति कर अधिभार में नेशनल लोक अदालत के संबंध में विशेष छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही बैंक के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

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