सीहोर, 17 दिसम्बर 2025 भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिका लिंगानुपात में सुधार एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सीहोर जिले में कलेक्टर के निर्देशानुसार तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानेश खरे के मार्गदर्शन में बालिकाओं एवं महिलाओं से संबंधित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में जावर तहसील अंतर्गत साई पब्लिक स्कूल में बालिका मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की कक्षा 10वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली मेधावी बालिकाओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। अतिथियों ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय अपराध है और इसमें दो वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बच्चों के अधिकारों का हनन होता है, इसलिए समाज को इसके प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य जयपाल ठाकुर, ब्लॉक समन्वयक भगवत शरण लोधी, सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश राठौर, राकेश शर्मा, देवकरण प्रजापति सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं किशोरी बालिकाएं उपस्थित रहीं।
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