सीहोर,16 जुलाई,2025 संत रविदास स्वरोजगार योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों को स्थापना के लिए देय होगा जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इस योजना में केवल अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको को अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधित प्रावधान होगें। उद्योग (विनिर्माण Manufacturing) इकाई के लिए राशि 1.00 लाख से 50.00 लाख रु० तक की परियोजाए। सेवा (सर्विस) इकाई एव खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) के लिए 1.00 लाख से 2500 लाख रु तक की परियोजाए।
आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो तथा जिले का मूल निवासी हो एवं आयु 18 से 45 वर्ष तक। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वी कक्षा उत्तीर्ण। आय सीमा (अ) परिवार की वार्षिक आय रूपये 12.00 लाख से अधिक न हो। परिवार से आशय आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वय एवं उसके माता पिता से है जिन पर वह आश्रित है अथवा आवेदक के विवाहित हान पर पत्ति, पत्नि एव आश्रित बच्चो से है आवेदक स्वंय किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय सस्था से डिफाल्टर न हो, आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो,
वित्तीय सहायता
व्याज अनुदान योजनातर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जावेगा। ग्यारंटी फीरा मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्यारंटी फीस देय होगी। प्रशिक्षण योजनातर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन ट्रेनिग मोडयूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। पात्र परियोजनाये उद्योग (विनिर्माण) सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनाए जो सीजीटीएमएसई अतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र है।
योजनाओ का क्रियान्वयन
विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिए निर्माणाधीन (www.samast.mp.gov.in) Portal के माध्यम आवेदन किया जावेगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये जिला अंत्यावसायी सहकरी विकास समिति कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नं 121 एवं 122 में सम्पर्क किया जा सकता है।
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