सीहोर, 19 जून, 2025 बारिश के दौरान सीहोर जिले के अनेक झरनों में बीते वर्षों में हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री बाला गुरु के ने अमरगढ़ वॉटरफॉल, दिगंबर वॉटरफॉल तथा कालियादेव वॉटरफॉल पर 15 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक पर्यटकों तथा आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री बालागुरू के. ने द्वारा जारी आदेशानुसार सीहोर जिले के बुधनी तहसील स्थित अमरगढ़ वाटरफॉल एवं दिगम्बर वॉटरफॉल और इछावर तहसील स्थित कालियादेव वॉटरफॉल स्थानों पर वर्षा काल के दौरान कई बार पहाड़ो से अचानक पानी बढ़ने, कुण्ड गहरा एवं फिसलन भरा होने से नहाते समय सैलानियों का जीवन खतरे में आ जाता है। कई बार सैलानी रास्ता भी भटक जाते हैं। इसके साथ ही बचाव कार्यों में लगे सुरक्षा बल के जवानो के लिए भी यह अत्याधिक जोखिम पूर्ण हो जाता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने इन स्थानों पर वर्षाकाल के दौरान सैलानियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री बालागुरू के. द्वारा जारी आदेशानुसार कोई भी एजेंसी या व्यक्ति इन स्थानों पर सैलानियों को नही ले जा सकता। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति या संस्था इन स्थानों जाने के लिए किसी भी पर्यटक को प्रोत्साहित भी नही कर सकता। इन स्थानों पर चार पहिया, दो पहिया और ट्रैक्टर आदि वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। आसपास के ग्रामवासी तथा अन्य व्यक्ति इन स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों को टूरिस्ट गाइड के रूप में या अन्य रूप में कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं करायेगें। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। यदि इस आदेश के उल्लंघन की जानकारी किसी नागरिक के संज्ञान में आती है तो वह इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या थाना प्रभारी को दे सकता है।
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