सीहोर,03 जून,2024-25 डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत 10 हजार से रू. एक लाख तक की स्वरोजगार परियोजनाएँ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत हितग्राहीयों की पात्रता के तहत आयु 18–55 वर्ष ओर आयकर दाता न हो। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहीयों को बैंक द्वारा वितरित/शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan&Working Capital Loan) पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गांरटी फीस देय होगी।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदक द्वारा (www.samast.mp.gov.in) पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है, योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकरी विकास समिति मर्या. कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नं. 121 एंव 122 में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है
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