सीहोर, 17 मई, 2025 शासन द्वारा संचालित टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना स्वरोजगार गतिविधियों के लिए बहुत ही सहायक है। इसके योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार के स्वरोजगार गतिविधियों के लिए 10 हजार रूपये से रुपये एक लाख रूपये तक की परियोजनाओं के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण पर हितग्राही को 07 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण शुल्क, प्रचलित दर पर अधिकतम 05 वर्षों के लिये दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक एमपी ऑनलाईन माध्यम के से वेबसाइट samast.mponline.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं।
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