संत रविदास स्वरोजगार योजना अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित विनिर्माण इकाई के लिए राशि रू0 1.00 लाख से 50.00 लाख तक की परियोजाएं

सीहोर,14 मई,2025 जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना अन्तर्गत उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए राशि रू0 1.00 लाख से 50.00 लाख तक की परियोजाएं, ब सेवा (सर्विस) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) के लिए रू. 1.00 लाख से 25.00 लाख तक की परियोजाए है।

 कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए देय होगा, इस योजना में केवल अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको को अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधित प्रावधान है।

परियोजना सीमा

 आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, जिले का मूल निवासी हो एवं आयु 18 से 45 वर्ष, और शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वी कक्षा उत्तीर्ण हो, परिवार की वार्षिक आय रूपये 12.00 लाख से अधिक न हो, परिवार से आशयः आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वंय एवं उसके माता पिता से है, जिन पर वह आश्रित है, अथवा आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नि एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नही) से है। आवेदक स्वंय किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर न हो। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।


वित्तीय सहायता

योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित, शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जावेगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्यारंटी फीस देय होगी। योजनांतर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन ट्रेनिंग मोडयूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगें। पात्र परियोजनायें उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनाए जो सीजीटीएमएसई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं।


योजनाओं का क्रियान्वयन

 विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिए निर्माणाधीन (www.samast.mp.gov.in) Portal के माध्यम आवेदन किया जावेगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकरी विकास समिति कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नं. 121 एंव 122 में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है। योजनाऐ अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के लिऐ है।

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