कलेक्टर-सीईओ ने जिले भर से आए 93 नागरिकों की सुनी समस्याएं, दिए निराकरण के निर्देश परिवार के बुजुर्गों की सलाह से आपसी विवाद का हल निकाले- कलेक्टर जनसुनवाई में ट्राई के नियम का उल्लंघन कर मोबाइल टावर निर्माण की शिकायत आई




सीहोर,25 मार्च,2025  कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर श्री बालागुरू के की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर बालागुरू के. तथा जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन ने जिले भर से आए 93 नागरिकों की जनसुनवाई की और निराकरण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला मुख्यालय के साथ ही जनपद कार्यालयों एवं ग्राम पंचायतों में भी जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में अधिकांश आवेदन आपसी विवाद, नामांतरण, बंटवारा, आपसी विवाद, रास्ता विवाद, पात्रता पर्ची, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धावस्था पेंशन, आर्थिक सहायता से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, श्री आनंद सिंह राजावत, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा सहित सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।    

परिवार के बुजुर्गों की सलाह से आपसी विवाद का हल निकाले

जनसुनवाई में हर मंगलवार को कई ऐसे पारिवारिक मामले आते हैं जिनका आपसी चर्चा से हल निकल सकता है। परिवार के सदस्यां के मतभेद एवं विवादों के निराकरण में परिवार के बड़े-बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए पहले अपने परिवार के बड़े-बुजुर्गों से बात करें। यह बात कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जन सुनवाई में आए सीहोर निवासी राहुल से कही। राहुल ने आवेदन देते हुए कलेक्टर श्री बालागुरू के. को बताया कि उसकी पत्नी ढेड़ साल पहले मायके गई तब से वापस नहीं आई।  


नौकरी के लिए सरकार द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है

   जनसुनवाई में नौकरी की गुहार लगाने वाली आष्टा निवासी आशा से कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि सभी शासकीय विभागों में नौकरी के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही भर्तियां होती हैं। इसके आलावा आशा द्वारा अपने स्व. पति की नगर पालिका में स्वीकृत राशि की मांग पर कलेक्टर ने कार्यवाही के निर्देश दिए।    

ट्राई के नियम का उल्लंघन कर मोबाइल टावर निर्माण की शिकायत

जनसुनवाई में पहुंचे आष्टा तहसील के ग्राम अरनिया निवासी गब्बर सिंह ठाकुर ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि मेरे घर के पास मोबाइल टावर का निर्माण किया जा रहा है। मोबाइल कंपनी द्वारा ट्राई (आबादी क्षेत्र से 75 मीटर दूर) के नियम का उल्लंघन करते हुए सघन आबादी क्षेत्र में किया जा रहा है। गब्बर ने बताया मोबाइल कंपनी को टावर निर्माण के लिए खसरा क्रमांक 226/04 पर निर्माण की अनुमति दी गई थी। लेकिन कंपनी द्वारा अनुमति वाले खसरे पर निर्माण न करते हुए खसरा क्रमांक 241/4 पर किया जा रहा है। जब बिना अनुमति वाले खसरे पर टावर निर्माण की शिकायत की गई तो संबंधित द्वारा तुरंत संबंधित प्राधिकारी से निर्माणाधीन स्थल पर निर्माण की अनुमति ले ली गई। गब्बर ने बताया कि इसमें खास बात यह है कि दूसरी बार जो अनुमति ली गई है उसमें खसरे का उल्लेख, खसरे वाले के कॉलम में नही करते हुए भू-स्वामी के पते में दर्शया गया है, खसरे का कॉलम निरंक है। गब्बर ने टावर निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है।      

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