सीहोर,30 दिसम्बर,2024 जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, सीहोर द्वारा संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना, अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए 01 लाख से 5 लाख तक की उद्योग परियोजनाएं जैसे एगो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोविइसी प्रकृति की अन्य परियोजनाएँ है। कार्यपालन अधिकारी अंत्यावसायी ने बताया कि सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरमम्त, फुटवेयर, मरम्मत किराना व्यवसाय, कपड़ा के लिए परियोजना राशि रू. 01 लाख से रू.25 लाख तक स्वीकृत कि जायेगी।
पात्रता
आवेदक 18-45 वर्ष आयु. न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण , परिवार की वार्षिक आय रूपये 12.00 लाख से अधिक न हो,
वित्तीय सहायता
अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को ब्याज अनुदान बैंक द्वारा वितरित / शेष (OUTSTANDING) SET (TERM LOAN & WORKING CAPITAL LOAN) पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गारंटी फीस देटा होगी ।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदक द्वारा SAMAST.MPONLINE.GOV.IN
डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना
डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत 10 हजार से रु. 01 लाख तक की स्वरोजगार परियोजनाएं, पात्रता- 18-55 वर्ष की आयु. आयकर दाता न हो। वित्तीय सहायता - ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ष के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष (OUTSTANDING) ऋण (TERM LOAN & WORKING CAPITAL LOAN) पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण अनुदान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गांरटी फीस देय होगी । आवेदन प्रक्रिया- आवेदक द्वारा SAMAST.MPONLINE.GOV.IN
योजनाओं में लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र (एस.डी.एम. द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र),पेन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, समय आईडी, मार्कशीट, बैंक खाता की पास बुक, किराया जामा स्वयं की जगह का प्रमाण, कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वाहन के वैद्य ड्रायविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साईज फोटो, ऑन लाईन आवेदन के पश्चात आवेदन की एक प्रति समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
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