प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन ने सात सुत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित सौंपा ज्ञापन मध्यप्रदेश के 5 लाख पेन्शनरों की लंबित न्यायोचित मांगो का हो शीघ्र निराकरण-अनिल शर्मा


सीहोर। प्रोगे्रसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच पेंशनरों की लम्बित सात सुत्रीय मांगों के निराकरण हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादन को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा गया। एस.डी.सक्सेना ने ज्ञापन का वाचन कर बताया कि प्रदेश के 5 लाख पेन्शनरों की ज्वलंत लंबित समस्याओं का निराकरण नहीं होने से पेन्शनर्स एवं उनके परिवार में घोर निराशा एवं असंतोष व्याप्त है। यहां तक की केन्द्र की देय तिथि से ना तो मंहगाई राहत दी जाती है और न ही स्वास्थय संबंधी लाभ दिये जा रहे हैं। इससे पेन्शनरों का मनोबल गिरा है। निराशा हताशा भी उनके साथ लंगी है तथा वे अभावग्रस्त जीवन जीने के लिये मजबूर हैं।

यह है पेन्शनरों की प्रमुख मांगे

म.प्र. राज्य पुर्नगठन अधिनियम की धारा 49 (6) को अविलंब समाप्त किया जावे।

अभी राज्स सरकार की योजनाओं के अनुसार केश लेस बीमा की योजना लागू की जा रही है, परन्तु प्रीमियम के रुप में कर्मचारियों से 1 प्रतिशत एवं पेन्शनरों से 4 प्रतिशत प्रावधान किया गया है। निवेदन है कि या तो पेन्शनरों से कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाये अथवा पेन्शनर कर्मचारियों से अधिक लेना अन्यायपूर्ण है।

पेन्शनरों को देय आर्थिक लाभ 4.6.8 माह बाद अथवा 1 वर्ष बाद भी मुश्किल से दिये जाते हैं। और पेन्शनरों को दिये जाने वाले लाभ विलंब से किया जाना पेन्शनरों के हक पर डाका डालने जैसा है। पेन्शनरों को एरियर्स नहीं दिया जाता है. ये घोर अन्याय है। पेन्शनरों को समय पर लाभ दिया जाना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ हाई कर्कोट एवं अन्य न्यायालयों द्वारा निर्देश दिये गये है कि म. प्र. के पेन्शनरों को केन्द्र की तिथि से ही लाभ दिया जाये। इसके लिये उच्च न्यायालय द्वारा म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिये है। कि कोरोनाकाल का एरियर छटवें वेतनमान का 32 माह का ऐरियर एवं 7वें वेतनमान कां 27 माह का एरियर का भुगतान किया जावे। इस पर अविलंब कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। यह लाभ 6 प्रतिशत ब्याज की दर से दिया जावे।

पूर्व में दिये गये माननीय न्यायालयीन निर्णयों का मान्य किया जावे तथा 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत लाभ दिया जाता है. इसे 79 वर्ष पूर्ण होने पर दिया जावे।

 कर्मचारियों की तरह पेन्शनरों का उपादान की राशि का भुगतान किया जावे।

शेष महंगाई राहत का भुगतान किया जावे। बैंकों में पेंशनरों के लिये अलग से लाईन लगवाकर त्वरित उनका कार्य किया जावे। साथ ही उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जावे।

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से अनिल शर्मा, चन्द्रभान यादव, रामकृष्ण पटवारी, एस.डी.शर्मा, कमल किशोर शर्मा, आर.एस.चौहान, के.पी.एस.सेंगर, चन्दन सिंह सिसोदिया, प्रकाश नारायण पटवारी, श्रीमती शशि शर्मा सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे।


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